अंबिकापुर -  आज से करीब 14 दिन पहले एक लेबर जो बिजली ठेकेदार के यहां काम करता था और अपने काम के सिलसिले में बिजली बोर्ड लेकर मनीष अग्रवाल ठेकेदार का मोटरसायकल टीव्हीएस स्पोर्ट सीजी/15/डीटी/5381 लेकर डुमरभावना नल जल योजना के साइड पर जा रहा था इसी दौरान जैसे ही ग्राम बमलाया से आगे तालाब के पास पहुंचा ही था कि 02 अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी कों हाथ देकर रोका और लिफ्ट मांगे जैसे ही उनको अपने मोटर सायकल में बैठाने के लिये रोका तो एक आदमी उसके कनपटी मे तथा दूसरा आदमी उसके पेट में कट्टा जैसा कोई चीज सटा कर बोला कि मोटर सायकल छोडकर यहां से जल्दी भाग नही तो गोली मार देंगे एवं दोनों अज्ञात व्यक्ति उससे पैसा और मोबाईल मांगने लगे। तब उसने देने से इंकार कर मोटरसायकल से डर से नीचे उतर कर मोटरसायकल उन अज्ञात लोगों को दे दिया। तब दोनों अज्ञात व्यक्ति मोटर सायकल स्टार्ट कर अम्बिकापुर रोड की ओर भाग गये।

 जिसके बाद उस कर्मचारी ने अपने मालिक मनीष अग्रवाल कों घटना की जानकारी दी। और इस पूरी घटना का रिपोर्ट में दर्ज़ करवाया गया। थाना सीतापुर मे अपराध क्रमांक 371/24 धारा 309(4) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

जिसके बाद जिले की पुलिस ने  एक संयुक्त टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आस पास के सीसीटीवी फूटेज का अवलोकन किया वारदात मे एक काले रंग की स्कार्पियो एन वाहन एवं अन्य आरोपियों के मामले मे शामिल होने की जानकारी हाथ लग गई।  आरोपियों के अंबिकापुर शहर मे प्रवेश करने पश्चात उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले रास्तो की पहचान कर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखबिरो कों सतर्क किया गया और उनकी मदत से आरोपियों कों थाना गांधीनगर अंतर्गत सुभाषनगर किराये के मकान से पकड़कर पूछताछ किया गया, जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (01)अमित कुमार आत्मज करमवीर उम्र 35 वर्ष निवासी  रोहतक वार्ड क्रमांक 10 जिला रोहतक हरीयाणा (02) अजमेऱ खान आत्मज अजीत उम्र 24 निवासी धामर थाना-सदर जिला-रोहतक हरियाणा (03) विजय लोहार उर्फ शिवा आत्मज सतपाल लोहार उम्र 27 वर्ष निवासी किलोई थाना सदर जिला रोहतक हरीयाणा (04) अभिषेक सिंधु आत्मज सदानन्द सिंधु उम्र 30 सा. खेड़ीसाध थाना -आई. एम. टी.जिला रोहतक हरीयाणा (05) सागर उर्फ पहलवान पिता रमजानी उम्र-22 वर्ष निवासी इसराना पानीपत थाना इसराना जिला- पानीपत हरियाणा का होना बताया गया। आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर पुलिस को जो बात बताई गईं वह यहां के लोगों को जरूर सुननी चाहिए। 

आरोपियों ने  बताया कि वर्तमान मे गिरफ्तार आरोपी विजय उर्फ़ शिवा लोहार पूर्व में अम्बिकापुर में भूमि कब्जा दिलाने हेतु किसी व्यक्ति के माध्यम से आया था जो बताया कि छत्तीसगढ़ के लोग काफी सीधे साधे है और वहां भूमि का व्यापार किया जा सकता है। तब सभी आरोपीगण बाहुबल से काम करने की नियत से  छत्तीसगढ़ आने की योजना बनाये, आरोपीगण दिनांक 11/12/24 को हरियाणा से किराये पर स्कार्पियों वाहन लेकर दिनांक 12/12/24 कों अम्बिकापुर आये। दिनांक 13/12/24 कों गांधीनगर सुभाषनगर में किराये का रूम लेकर सभी आरोपीगण मुख्य रूप से अम्बिकापुर में आकर अपने बाहुबल से जमीन सम्बधी झगड़ा विवाद को निपटाकर रूपये कमाना चाहते थे इसी कारण से सभी आरोपी स्कार्पियो वाहन में बास का डम्डा व एक देशी कट्टा रखते थे। आरोपीगण हरियाणा से जिस गाड़ी को लाये थे उसमें हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर था। जिस कारण अम्बिकापुर के क्षेत्र में घुमने में परेशानी हो रहा था, तब आरोपियों द्वारा क्षेत्र में घुमने के लिए एक मोटरसायकल को लूटने की योजना बनाये। फिर दिनांक 15/12/24 को पांचो आरोपीगण स्कार्पियो वाहन से सीतापुर की ओर गये और सीतापुर से कुछ दूर पहले ही रूक गये, आरोपी अजमेर और अभिषेक सिन्धु दोनों शाम करीब 03:00 बजे सीतापुर की तरफ से आ रहे बाइक वाले को लिफ्ट लेने के बहाने रोके और कट्‌टा दिखाकर बाईक वाले से बाइक लुट कर अम्बिकापुर की ओर भाग गये रास्ते में लुचकी घाट काली मंदिर के पास पुल के नीचे पुराना रास्ता में जहां लोग कचड़ा फेंकते है के पास गाड़ी का नंबर प्लेट को तोडकर फेंक दिये व डिक्की को यहीं जला दिये बाद गांधीनगर रूम आकर खाना खाकर सो गये। दिनांक 16/12/24 को लुट किया हुआ बाईक से अभिषेक तथा सागर अम्बिकापुर में आस पास के क्षेत्र में घुमे दिनाक 17/12/24 को आरोपी विजय के रिश्ते के भाई का देहांत हो गया जिसकी सूचना मिलने पर सभी आरोपीगण हरियाणा वापस जाने का निर्णय लिये जिसके बाद अजमेर और अभिषेक शाम करीब 06:00 बजे घुनघु‌ट्टा डेम खर्रापारा सोहगा के पास लुटे गये मोटरसायकल में चाबी सहित मोटरसायकल को वहीं छोड़ कर वापस आ गये थे। और दिनांक 17/12/24 के रात में ही हरियाणा निकल गये थे, दाह संस्कार मे शामिल होने के बाद आरोपीगण वापस अम्बिकापुर आये थे, आरोपियों के कब्जे से मौक़े पर स्कार्पियो एन वाहन, घटना में प्रयुक्त देशी सिक्सर, 06 नग मोबाइल फ़ोन, 07 नग डंडा, 01 नग जिओ फाइबर जप्त किया गया, आरोपियों द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपियों के निशानदेही पर मोटरसायकल के डिक्की का जला हुआ टुकड़ा एवं नंबर प्लेट का टुकड़ा जप्त किया गया हैं, आरोपियों द्वारा लुटे गये वाहन मोटरसायकल कों घुनघु‌ट्टा डेम खर्रापारा सोहगा के पास छोड़ कर जाना बताया गया हैं, जहा से मोटरसायकल बरामद नही हो सका हैं, आरोपियों के बयान की तस्दीक की जा रही हैं, लूट की मोटरसायकल जप्त करना शेष हैं, प्रकरण मे धारा 310(2)बी. एन. एस. एवं 25 आर्म्स एक्ट जोड़कर आरोपियों के विरुद्ध गिरफ़्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेज दिया गया।